नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कश्मीर में नाबालिग लड़कों को हिरासत में रखने संबंधी आरोपों को लेकर दायर याचिका पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जांच करने को कहा है। सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच ने बोर्ड को एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
सीजेआई ने कहा कि उन्हें जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट मिल चुकी है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि जम्मू-कश्मीर में लोग हाईकोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन लड़कों के बंदी होने की बात कही जा रही है, उन्हें जुवेनाइल बोर्ड को सौंपा गया था।
बाल अधिकार कार्यकर्ता ने याचिका दायर किए थे
कश्मीर में बच्चों को हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाने वाले बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से वकील हुजेफा अहमदी ने बताया कि घाटी के लोग हाईकोर्ट से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने जांच करने के आदेश दिए।